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Roorkee News: जिला पूर्ति निरीक्षक ने गड़बड़ी पर दुकान की निरस्त
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राशन डीलर पर केस दर्ज होने के बाद अब खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। दुकान को दूसरी दुकान से अटैच कर दिया गया है।
खाद्य पूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार ने इस्माइलपुर राशन डीलर बलवीर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम मुकदमा दर्ज होने के बाद राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को राशन के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े इसके लिए पास के ही राशन डीलर के यहां दुकान को अटैच कर दिया जाएगा जिससे उन्हें राशन मिलता रहेगा।
बताया कि इस्माइलपुर राशन डीलर बलवीर के खिलाफ गांव में राशन वितरण में धांधली किए जाने के मामले को लेकर एसडीएम द्वारा जांच कराई गई थी। जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद नौ नवंबर को कोतवाली लक्सर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला पूर्ति निरीक्षक के आदेश पर राशन की दुकान को अब निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की जाएगी।
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खाद्य पूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार ने इस्माइलपुर राशन डीलर बलवीर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम मुकदमा दर्ज होने के बाद राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को राशन के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े इसके लिए पास के ही राशन डीलर के यहां दुकान को अटैच कर दिया जाएगा जिससे उन्हें राशन मिलता रहेगा।
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बताया कि इस्माइलपुर राशन डीलर बलवीर के खिलाफ गांव में राशन वितरण में धांधली किए जाने के मामले को लेकर एसडीएम द्वारा जांच कराई गई थी। जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद नौ नवंबर को कोतवाली लक्सर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला पूर्ति निरीक्षक के आदेश पर राशन की दुकान को अब निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की जाएगी।
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