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Rishikesh News: एयरपोर्ट पर मनाया सतर्कता जागरूकता सप्ताह
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Iसतर्कता विभाग टीम द्वारा स्टेकहोल्डर्स को जागरूक कियाI
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के तहत एयरपोर्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। पीआईडीपीआई (पब्लिक इंट्रेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर) विषय पर एक कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विभिन्न जानकारियां दी।
शनिवार को हवाई अड्डे पर कार्यरत स्टेक होल्डर्स को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए सतर्कता विभाग टीम ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत पीआईडीपीआई से की जा सकती है। इसके लिए लिफाफे के ऊपर पीआईडीपीआई और सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखना जरूरी है। और लिफाफे पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता आदि नहीं लिखना है। लिफाफे के अंदर भेजे जाने वाले शिकायती पत्र में अपना नाम, पता आदि लिखना जरूरी है।
बिना नाम, पता लिखे शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि शिकायती पत्र में लिखे गए नाम, पते को गोपनीय रखा जाता है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि अधिकांश लोग शिकायत करते हुए शिकायती पत्र में अपना नाम-पता नही लिखते हैं। जिस कारण शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्यशाला का आयोजन मुख्य सतर्कता अधिकारी (आईआरएस) सतर्कता विभाग अमल गर्ग नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया।
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इस अवसर पर महाप्रबंधक (सतर्कता) राजगुरु जैन, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी मोनिका डेम्बला, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) अंकिता जैन, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) शिवाशीष कुन्डु, एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा, कार्यकारी महाप्रबंधक ( परियोजना) डॉ. एसडी शर्मा, संयुक्त महाप्रबंधक (सिविल) शिशिर जैन, उप महाप्रबंधक (प्रचालन) नितिन कुमार कादियान आदि उपस्थित रहे।
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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के तहत एयरपोर्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। पीआईडीपीआई (पब्लिक इंट्रेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर) विषय पर एक कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विभिन्न जानकारियां दी।
शनिवार को हवाई अड्डे पर कार्यरत स्टेक होल्डर्स को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए सतर्कता विभाग टीम ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत पीआईडीपीआई से की जा सकती है। इसके लिए लिफाफे के ऊपर पीआईडीपीआई और सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखना जरूरी है। और लिफाफे पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता आदि नहीं लिखना है। लिफाफे के अंदर भेजे जाने वाले शिकायती पत्र में अपना नाम, पता आदि लिखना जरूरी है।
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बिना नाम, पता लिखे शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि शिकायती पत्र में लिखे गए नाम, पते को गोपनीय रखा जाता है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि अधिकांश लोग शिकायत करते हुए शिकायती पत्र में अपना नाम-पता नही लिखते हैं। जिस कारण शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्यशाला का आयोजन मुख्य सतर्कता अधिकारी (आईआरएस) सतर्कता विभाग अमल गर्ग नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया।
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इस अवसर पर महाप्रबंधक (सतर्कता) राजगुरु जैन, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी मोनिका डेम्बला, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) अंकिता जैन, वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता) शिवाशीष कुन्डु, एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा, कार्यकारी महाप्रबंधक ( परियोजना) डॉ. एसडी शर्मा, संयुक्त महाप्रबंधक (सिविल) शिशिर जैन, उप महाप्रबंधक (प्रचालन) नितिन कुमार कादियान आदि उपस्थित रहे।