फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Rope must be tied outside the shop

दुकान के बाहर आवश्यक रूप से बांधनी होगी रस्सी

Mon, 24 Aug 2020 12:48 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2020 12:48 AM IST
विज्ञापन
Rope must be tied outside the shop
मुनिकीरेती में दुकानदारों को बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश देती पुलिस। - फोटो : RISHIKESH
ऋषिकेश। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपनी की है। इसके लिए दुकान के बाहर आवश्यक रूप से रस्सी इस प्रकार से बांधने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्राहक और दुकानदार के मध्य कम से कम 4 फुट की दूरी बनी रहे और ग्राहक काउंटर को न छू पाएं। प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती आरके सकलानी ने बताया कि द्वारा थाना क्षेत्र के सभी दुकानदारों ने आदेश का पालन भी शुरू कर दिया है। ऐसा न करने पर 200 रुपये जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। समस्त चौकी प्रभारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed