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महिला प्रधान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला,पिथौरागढ़
Updated Sun, 28 Feb 2016 10:05 PM IST
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ग्राम पंचायत के अटलगांव की महिला प्रधान के खिलाफ राजस्व उपनिरीक्षक ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया हैं। मामला अटलगांव के एक मनरेगा कार्य के दौरान मजदूर की मौत से जुड़ा हुआ है।
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राजस्व उपनिरीक्षक अटलगांव विनोद कुमार ने बताया कि अटलगांव में 24 फरवरी के दिन गांव में मनरेगा से निर्मित निर्माणाधीन पैदल पुलिया का सटरिंग खोला जा रहा था। तभी पुलिया का एक भाग पूरी तरह से टूट कर मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे अटलगांव निवासी सुरेश कुमार (45) के ऊपर गिर गया। जिससे सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डीडीहाट से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को रेफर किया गया। हल्द्वानी ले जाते समय रास्ते में सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई।
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अटलगांव के भूपेंद्र प्रसाद ने ग्राम प्रधान शकुंतला देवी पर पुलिया निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुये तहसील डीडीहाट में प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तहसीलदार पीसी पंत के निर्देशानुसार राजस्व उप निरीक्षक ने ग्राम प्रधान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खंड विकास अधिकारी आरपी लोहिया ने पुलिया के टूटने और उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल सहित पूरे मामले की जांच करने की बात कही है।
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