फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Woman tried for culpable homicide against the head

महिला प्रधान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

Sun, 28 Feb 2016 10:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला,पिथौरागढ़ Updated Sun, 28 Feb 2016 10:05 PM IST
विज्ञापन

ग्राम पंचायत के अटलगांव की महिला प्रधान के खिलाफ राजस्व उपनिरीक्षक ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया हैं। मामला अटलगांव के एक मनरेगा कार्य के दौरान मजदूर की मौत से जुड़ा हुआ है।

विज्ञापन


राजस्व उपनिरीक्षक अटलगांव विनोद कुमार ने बताया कि अटलगांव में 24 फरवरी के दिन गांव में मनरेगा से निर्मित निर्माणाधीन पैदल पुलिया का सटरिंग खोला जा रहा था। तभी पुलिया का एक भाग पूरी तरह से टूट कर मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे अटलगांव निवासी सुरेश कुमार (45) के ऊपर गिर गया। जिससे सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डीडीहाट से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को रेफर किया गया। हल्द्वानी ले जाते समय रास्ते में सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई।
विज्ञापन


अटलगांव के भूपेंद्र प्रसाद ने ग्राम प्रधान शकुंतला देवी पर पुलिया निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुये तहसील डीडीहाट में प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तहसीलदार पीसी पंत के निर्देशानुसार राजस्व उप निरीक्षक ने ग्राम प्रधान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खंड विकास अधिकारी आरपी लोहिया ने पुलिया के टूटने और उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल सहित पूरे मामले की जांच करने की बात कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed