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Pithoragarh News: देह व्यापार के मामले में महिला सहित दो दोषियों को सात साल का कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 11:49 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment to two convicts including woman in prostitution case
पिथौरागढ़। अनैतिक देह व्यापार मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने एक महिला सहित दो दोषियों को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
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नौ जून 2017 को पिथौरागढ़ शहर के एक मकान में पुलिस को एक अधेड़ महिला के देह व्यापार करने की सूचना मिली। बताया कि महिला किराये के कमरे में रहती है और अनैतिक देह व्यापार करती है। पुलिस ने जब छापा मारा तो महिला को वहां अनैतिक देह व्यापार करते हुए पकड़ी गई।
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महिला ने बताया कि वह पहले राजा होटल के पास कमरा लेकर रहती थी। मकान मालिक को शक होने पर उसने कमरा बदल लिया था। अपने साथ रह रहे नारायण सिंह को उसने अपना पति बताया। पुलिस ने इस मामले में महिला, नारायण सिंह और इमरान कुरैशी के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।
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इन धाराओं में सुनाई गई सजा

- महिला और नारायण सिंह को धारा-3 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में दो वर्ष का कठोर कारावास, दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा-4 के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास, एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-5 में सात वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार का अर्थदंड, धारा-6 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


-इमरान कुरैशी को धारा-5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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