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चौकोड़ी चाय बागान की भूमि पर बन रहा रिजॉर्ट सील

Sun, 19 Feb 2017 09:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बेड़ीनाग
ब्यूरो/अमर उजाला, बेड़ीनाग Updated Sun, 19 Feb 2017 09:58 PM IST
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Chaukodi resort being built on the land of tea plantations seal
चौकोड़ी में अवैध रिजार्ट को सील करते प्रशासन के लोग - फोटो : अमर उजाला

जिलाधिकारी के आदेश पर चौकोड़ी की चाय बागान की जमीन पर बन रहे एक रिजॉर्ट को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। जिलाधिकारी ने चाय बागान में हो रहे अन्य निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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जिलाधिकारी डा. रंजीत कुमार सिन्हा के 14 फरवरी 2017 को जारी आदेश के अनुपालन में रिजॉर्ट को सील किया गया है। आदेश में कहा है कि 4 फरवरी 2017 को बेड़ीनाग के तहसीलदार ने उन्हें अवगत कराया है कि चौकोड़ी चाय बागान की 1.605 हेक्टेयर जमीन को 10 और 50 रुपए के स्टांप पेपर पर खातेदार देवराज सिंह आदि, लीला बिष्ट आदि के परिजनों हेमलता सिंह पत्नी सुरेंद्र सिंह, सिद्धार्थ सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ने अनिल कुमार, सुशील कुमार पुत्र उमाशंकर डब्ल्यूएस सीए मोहन नगर दिल्ली को विक्रय कर दिया है। उस भूमि पर अनिल कुमार द्वारा निजी भवनों और रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है।
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आदेश में कहा गया हैै कि बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में चाय बागान की तीन सिंपल स्टेट बेड़ीनाग, चौकोड़ी और झलतोला में हैं। बंदोबस्त के समय चाय उद्योगों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए बेड़ीनाग और चौकोड़ी में क्रमश: 9657 नाली, 41358 नाली भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960, संशोधित अधिनियम 1972 की धारा-6 (घ) से विमुक्त रखते हुए खातेदारों/खुदकास्त हिस्सेदारों को दी गई थी। अधिनियम के अनुसार जो भूमि चाय, काफी या रबर के बागानों के लिए प्रयुक्त हो तथा वह भूमि जो नियत समय तक उससे संलग्न प्रयोजनों, ऐसे बागानों के विकास के लिए अपेक्षित हो, को किसी खातेदार के संबंध में लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र का और उसकी अधिशेष भूमि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कहा है कि बगैर राज्य सरकार की अनुमति के ऐसी भूमि अंतरण नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।
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जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि उपरोक्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है। निर्माणाधीन भवन को सीज कर दिया जाए। बेड़ीनाग और चौकोड़ी की चाय बागान की भूमि पर यदि उक्त प्रकरण से अतिरिक्त निर्माण कार्य हो रहे हैं तो तत्काल उन्हें रोका जाए। डीएम ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में रविवार को एसडीएम विवेक प्रकाश, तहसीलदार राधेश्याम राणा, नायब तहसीलदार रघुवीर सिंह ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंच कर रिजॉर्ट को सील कर दिया।

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