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महिला की हत्या के मामले में दो आजीवन कारावास
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विवाहिता की हत्या के दो अभियुक्तों को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं एक अभियुक्त को आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास व तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना क्षेत्र लक्ष्मणझूला में 4 मई 2018 को नीलकंठ मोटर मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप एक महिला का शव मिला था। महिला के कनपट्टी पर गोली मारी गई थी और शव के समीप ही पुलिस को कारतूस भी मिला था। मामले में थाना लक्ष्मणझूला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज में 3 मई की शाम को एक स्कूटी पर दो युवक व एक युवती जाते हुए दिखाए दिए। जांच में पता चला कि अंबेडकर नगर यूपी के असगांव निवासी अंकेश यादव ने स्कूटी किराए पर ली थी। पूछताछ में अंकेश ने बताया कि आशा सिंह निवासी कदनापुर, अंबेडनकर यूपी से उसका प्रेम प्रसंग था। महिला अपने पति को छोड़कर 6 माह से उसके साथ रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह उसे ब्लैक मेल करने लगी थी। इस पर उसने अपने साथी अजीत कुमार पाल निवासी सराय जंगल अहिरोली यूपी के साथ मिलकर आशा सिंह को मारने की योजना बनाई। अंकेश व अजीत आशा को लेकर नीलकंठ मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप पहुंचे और आशा की गोली मार कर हत्या कर दी। आशा की शिनाख्त उसके पति व पिता ने की। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों अंकेश यादव व अजीत कुमार पाल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अधिवक्ता नेगी ने बताया कि अंकेश यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 3 हजार अर्थदंड भी लगाया गया। कहा कि दोनों अभियुक्तों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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थाना क्षेत्र लक्ष्मणझूला में 4 मई 2018 को नीलकंठ मोटर मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप एक महिला का शव मिला था। महिला के कनपट्टी पर गोली मारी गई थी और शव के समीप ही पुलिस को कारतूस भी मिला था। मामले में थाना लक्ष्मणझूला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज में 3 मई की शाम को एक स्कूटी पर दो युवक व एक युवती जाते हुए दिखाए दिए। जांच में पता चला कि अंबेडकर नगर यूपी के असगांव निवासी अंकेश यादव ने स्कूटी किराए पर ली थी। पूछताछ में अंकेश ने बताया कि आशा सिंह निवासी कदनापुर, अंबेडनकर यूपी से उसका प्रेम प्रसंग था। महिला अपने पति को छोड़कर 6 माह से उसके साथ रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह उसे ब्लैक मेल करने लगी थी। इस पर उसने अपने साथी अजीत कुमार पाल निवासी सराय जंगल अहिरोली यूपी के साथ मिलकर आशा सिंह को मारने की योजना बनाई। अंकेश व अजीत आशा को लेकर नीलकंठ मार्ग पर खैरखाल गांव के समीप पहुंचे और आशा की गोली मार कर हत्या कर दी। आशा की शिनाख्त उसके पति व पिता ने की। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों अंकेश यादव व अजीत कुमार पाल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अधिवक्ता नेगी ने बताया कि अंकेश यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 3 हजार अर्थदंड भी लगाया गया। कहा कि दोनों अभियुक्तों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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