{"_id":"69418754a86dbb6bc00055f8","slug":"uttarakhand-liquor-prices-will-not-increase-in-state-high-court-has-stayed-the-government-s-decision-2025-12-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम, हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम, हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर लगाई रोक
Tue, 16 Dec 2025 09:54 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 16 Dec 2025 09:54 PM IST
सार
शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी।
विज्ञापन
डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि कर दी। कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है।
विज्ञापन
Uttarakhand: मिलावटखोरी पर सख्ती, क्रिसमस व नववर्ष पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए चलेगा विशेष अभियान
विज्ञापन
नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।