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चरस के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्तों को चार चार साल के कठोर कारावास की सजा
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नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने पांच साल पहले चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने के बाद चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि पांच साल पहले दो मार्च 2017 को मुखानी पुलिस ने हिम्मतपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो लोगों से चरस बरामद हुई। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम आनंद सिंह दानू और गंगा सिंह दानू निवासी सौरांण थाना कपकोट जिला बागेश्वर बताया था।
सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अपने तर्कों को साबित करने के लिए छह गवाह न्यायालय में पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताया। दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद विद्वान न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि पांच साल पहले दो मार्च 2017 को मुखानी पुलिस ने हिम्मतपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो लोगों से चरस बरामद हुई। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम आनंद सिंह दानू और गंगा सिंह दानू निवासी सौरांण थाना कपकोट जिला बागेश्वर बताया था।
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सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अपने तर्कों को साबित करने के लिए छह गवाह न्यायालय में पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताया। दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद विद्वान न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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