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Nainital News: जिला अदालत ने पंचायत चुनाव मामले में दायर आपत्ति खारिज की
Fri, 12 Dec 2025 02:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 12 Dec 2025 02:00 AM IST
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने बृस्पतिवार को कोटाबाग ब्लॉक के बजूनियाहल्दू क्षेत्र में हुए पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने विपक्षी की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया।
याची दीपा जखवाल ने अपने क्षेत्र के पंचायत चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। विपक्षी ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि कानून के अनुसार ऐसी याचिका पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए। वहीं से इसे जिला जज को भेजा जाना चाहिए जबकि याची ने इसे सीधे अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने रिकॉर्ड की जांच में पाया कि याची ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की थी जिसे मजिस्ट्रेट ने भी बाद में न्यायालय को भेज दिया। अदालत ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 131एच (10) में यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि याचिका भेजने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमे हाईकोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है। ऐसे में केवल प्रक्रिया संबंधी तकनीकी आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए याचिका पर अब विधिवत रूप से सुनवाई होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला कोटाबाग ब्लॉक के चुनाव से जुड़ा होने के कारण जिला न्यायालय नैनीताल को इसे सुनने का पूरा कानूनी अधिकार है। इस चुनाव से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं को भी अदालत ने इसी में मर्ज कर दिया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
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याची दीपा जखवाल ने अपने क्षेत्र के पंचायत चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। विपक्षी ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि कानून के अनुसार ऐसी याचिका पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए। वहीं से इसे जिला जज को भेजा जाना चाहिए जबकि याची ने इसे सीधे अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने रिकॉर्ड की जांच में पाया कि याची ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की थी जिसे मजिस्ट्रेट ने भी बाद में न्यायालय को भेज दिया। अदालत ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 131एच (10) में यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि याचिका भेजने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमे हाईकोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है। ऐसे में केवल प्रक्रिया संबंधी तकनीकी आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए याचिका पर अब विधिवत रूप से सुनवाई होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला कोटाबाग ब्लॉक के चुनाव से जुड़ा होने के कारण जिला न्यायालय नैनीताल को इसे सुनने का पूरा कानूनी अधिकार है। इस चुनाव से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं को भी अदालत ने इसी में मर्ज कर दिया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
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