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50 लाख की रंगदारी मामले के मास्टरमाइंड की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jun 2021 02:24 AM IST
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The bail of the mastermind of the extortion case of 50 lakhs rejected
नैनीताल। प्रभारी जिला जज/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने जयगुरु ज्वैलर्स की स्वामिनी से 50 लाख की फिरौती मांगने के मास्टरमाइंड आरोपी नरेंद्र कुमार गंगवार की जमानत खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर बताया गया कि पहली फरवरी 2021 को हल्द्वानी निवासी जयगुरु ज्वैलर्स की स्वामिनी रीता खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दल्लू नामक एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है और न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से मामले के आरोपी और मास्टरमाइंड नरेंद्र कुमार गंगवार निवासी ग्राम बकैनिया घाट मिलक रामपुर की जमानत अर्जी पेश की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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लूटपाट मामले के आरोपी की जमानत नामंजूर
नैनीताल। प्रभारी जिला जज/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू सिंह ने लूटपाट मामले के आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 22 मार्च 2021 को थाना लालकुआं में प्रकाश जोशी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को बचाव पक्ष ने आरोपी जिम्मी उर्फ रमन कपूर की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की। अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलभट्टा और काशीपुर में कई मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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