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Uttarakhand: दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज

Fri, 08 May 2026 12:48 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी
संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 08 May 2026 12:48 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुंचे उस्मान खान की विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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Supreme Court dismisses special leave petition of Usman Khan
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुंचे उस्मान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस्मान खान द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सोमवार 5 मई 2026 को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता। इसके साथ ही विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित सभी आवेदन भी स्वतः निस्तारित माने जाएंगे। यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा 27 फरवरी 2026 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है।

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