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Nainital News: दुष्कर्मी नेपाली को 20 साल का सश्रम कारावास
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माई सिटी रिपोर्टर
हल्द्वानी। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले नेपाली युवक को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया गया।
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 23 नवंबर 2021 को नाबालिग घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी और लापता हो गई थी। 24 नवंबर को उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बार्डर बनबसा से बरामद किया और सुरक्षा के लिहाज से एक एनजीओ के सुपुर्द किया। मामले की जांच कर रही महिला अधिकारी दोनों को लेकर आई। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई और यह भी पाया गया कि आरोपी स्याला वार्ड 11 सतयान नेपाल, हाल निवासी तल्ला रामगढ़ अनिल कंवर पुत्र राम सिंह पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इस मामले में अधिवक्ता ने नौ गवाह परीक्षित कराए। जिसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने अनिल कंवर को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हल्द्वानी। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले नेपाली युवक को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया गया।
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 23 नवंबर 2021 को नाबालिग घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी और लापता हो गई थी। 24 नवंबर को उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने 19 फरवरी 2023 को दोनों को नेपाल बार्डर बनबसा से बरामद किया और सुरक्षा के लिहाज से एक एनजीओ के सुपुर्द किया। मामले की जांच कर रही महिला अधिकारी दोनों को लेकर आई। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई और यह भी पाया गया कि आरोपी स्याला वार्ड 11 सतयान नेपाल, हाल निवासी तल्ला रामगढ़ अनिल कंवर पुत्र राम सिंह पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इस मामले में अधिवक्ता ने नौ गवाह परीक्षित कराए। जिसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने अनिल कंवर को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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