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15 दिन में बना लें ट्रेड लाइसेंस वरना होगी वसूली

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Sep 2021 02:29 AM IST
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Make a trade license in 15 days or else it will be recovered
प्रतीकात्मक।
हल्द्वानी। नगर आयुक्त ने निगम के पुराने क्षेत्र में 100 प्रतिशत ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है। 15 दिन के भीतर अगर किसी व्यापारी के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला तो नगर निगम व्यापारी पर जुर्माना लगाएगा और इसकी वसूली भू-राजस्व के भांति की जाएगी। नगर आयुक्त ने न्यूज पेपर में सार्वजनिक नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं।
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नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हाल यह है कि नगर निगम नई कूड़ा गाड़ियों को खरीदने के बाद भी इनका संचालन नहीं कर पा रहा है। हाल यह है कि तीन माह से यह गाड़ियां खुले मैदान में जंक खा रही हैं। सोमवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पता चला कि निगम के पुराने क्षेत्र में 40 प्रतिशत व्यापारियों ने ही ट्रेड लाइसेंस बनाए हैं। इस पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने न्यूज पेपर में 15 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करने के आदेश दिए। बैठक में सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान, गौरव भसीन, कर अधीक्षक महेश पाठक, कर निरीक्षक पूजा आदि मौजूद रहे।
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