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पक्षकार बनाए गए प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी का नाम हटाने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jan 2021 12:56 AM IST
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Instructions to remove the name of Pranav Pandya and his wife made in favor
नैनीताल। शांतिकुंज हरिद्वार एवं ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाए गए इन संस्थाओं के प्रमुख प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला का नाम हटाकर संशोधित प्रार्थनापत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शांतिकुंज हरिद्वार के पूर्व कर्मचारी मनमोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जब से प्रणव पंड्या व शैल बाला पंड्या शांतिकुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के सर्वेसर्वा बने हैं तब से इन संस्थानों में असंतोष व्याप्त है। याचिका में कहा गया कि अब तक लगभग 17 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की जांच किए जाने की मांग की गई थी।
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बता दें कि प्रणव पांड्या के खिलाफ एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में भी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने सीजेएम हरिद्वार के समक्ष दायर करने के आदेश दिए थे।
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