{"_id":"67aa62547008a1d48b05517b","slug":"husband-convicted-of-murdering-wife-for-dowry-sentenced-to-14-years-in-prison-haldwani-news-c-8-1-hld1044-510102-2025-02-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 14 साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 14 साल कैद
विज्ञापन
हल्द्वानी। एक लाख रुपये और अपाचे बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या में पति को एडीजे प्रथम की अदालत ने दोषी माना है। उसे 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
हल्द्वानी कोतवाली के पनियाली में किराये के मकान में 2022 में 14 सितंबर को अनीता का शव फंदे से लटका मिला था। जानकारी पर शाहजहांपुर के कलान से उसके पिता गिरन्द पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई। मामला अनीता के पति बरेली के सुभाषनगर के करगैना निवासी अनुज पर दर्ज हुआ। इसमें बताया गया कि अनीता की शादी वर्ष 2016 में छह जुलाई को अनुज से हुई थी। घटना के तीन दिन बाद अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चार्जशीट में बताया गया कि अनुज ने एक लाख रुपये और बाइक के लिए अनीता का उत्पीड़न करते हुए पीटा। बाद में उसने अनीता की हत्या कर दी। मुकदमा एडीजे (प्रथम) कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलों तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अनुज को दोषी माना।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीएस मेहरा ने बताया कि आईपीसी की धारा 304 बी में अनुज को 14 साल कारावास की सजा हुई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है। वहीं दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत दो साल कैद की सजा हुई और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
हल्द्वानी कोतवाली के पनियाली में किराये के मकान में 2022 में 14 सितंबर को अनीता का शव फंदे से लटका मिला था। जानकारी पर शाहजहांपुर के कलान से उसके पिता गिरन्द पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई। मामला अनीता के पति बरेली के सुभाषनगर के करगैना निवासी अनुज पर दर्ज हुआ। इसमें बताया गया कि अनीता की शादी वर्ष 2016 में छह जुलाई को अनुज से हुई थी। घटना के तीन दिन बाद अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चार्जशीट में बताया गया कि अनुज ने एक लाख रुपये और बाइक के लिए अनीता का उत्पीड़न करते हुए पीटा। बाद में उसने अनीता की हत्या कर दी। मुकदमा एडीजे (प्रथम) कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलों तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अनुज को दोषी माना।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीएस मेहरा ने बताया कि आईपीसी की धारा 304 बी में अनुज को 14 साल कारावास की सजा हुई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है। वहीं दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत दो साल कैद की सजा हुई और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन