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पॉलीथिन के प्रयोग पर हाईकोर्ट सख्त

Fri, 20 Mar 2015 01:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल।
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल। Updated Fri, 20 Mar 2015 01:06 AM IST
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हाईकोर्ट ने नैनीताल में सूखाताल के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए पॉलीथिन और सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने के मामले में 19 मार्च के अमर उजाला में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि जिले में कही भी पॉलीथिन के प्रयोग की जानकारी कोर्ट को मिली तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, अपर मुख्य अधिकारी (एएमए), एमएनए और ईओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इन पर कार्यवाही की जाएगी।

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कोर्ट ने होली के दौरान खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने (जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा गया) के फूड एनेलिस्ट का पद खाली होने के कारण वापस आने के मामले में सरकार को तत्काल इस पद पर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने नैनीझील के चारों ओर रेलिंग, बैंच और पंत पार्क में टूटी टाइलों को एक सप्ताह के भीतर ठीक करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने झील में जा रही सीवर और कूड़े के मामले में पूछा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कोर्ट ने पंत पार्क में केवल वीआईपी गाड़ी पार्क करने की स्वीकृति के निर्देश दिए।
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कोर्ट ने धामपुर बैंड मोड़ पर होटल बनने और आगे बनी वृहद रिटेनिंग वॉल पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि इसकी अनुमति कैसे दी गई। कोर्ट ने विभिन्न स्थानों से हटाए गए अतिक्रमणकारियों के संबंध मेें कहा कि हटाने के बाद पुन: उस स्थान पर दुकान लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए।

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