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गफूर बस्ती मामले में हाईकोर्ट का रुख सख्त
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल
Updated Tue, 07 Mar 2017 01:12 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित रेलवे भूमि (गफूर बस्ती) के अतिक्रमण मामले में रेलवे के उच्च अधिकारियों को आदेशित किया है कि वह रेलवे की भूमि पर रहने वाले अनाधिकृत लोगों को राज्य सरकार की मदद से चिह्नित कर धारा चार पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी करे।
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मुख्य सचिव उत्तराखंड को रेलवे को यथासंभव मदद उपलब्ध कराने और अतिक्रमणकारियों की ओर से न्यायालय मेें दायर प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
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इस याचिका पर कोर्ट ने गफूर बस्ती में अतिक्रमण को चिह्नित कर हटाने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में पूर्व में गफूर बस्ती के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट को स्थानांतरित करते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की।