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इंतजार हुसैन बलात्कार का दोषी करार
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 03 Mar 2015 01:46 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की अदालत ने हल्द्वानी में नौ वर्षीय छात्रा से दुराचार करने वाले हल्द्वानी निवासी इंतजार हुसैन को दोषी करार दिया है। उसे मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले में एसीजेएम हल्द्वानी दीपाली शर्मा समेत 16 गवाहों के बयान हुए थे। एसीजेएम दीपाली शर्मा के समक्ष बच्ची के 164 के तहत (गोपनीय) बयान दर्ज कराए गए थे, जिसकी पुष्टि के लिए ही अदालत ने उनके बयान लिए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र नेगी ने बताया कि हल्द्वानी के वार्ड नंबर चार जवाहर नगर निवासी अधेड़ इंतजार हुसैन पुत्र रजा अली ने 8 मार्च 2014 को हल्द्वानी निवासी कक्षा दो की नौ वर्षीय छात्रा से बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसका राममूर्ति अस्पताल में इलाज कराया गया था।
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तत्कालीन सीओ हल्द्वानी लोकजीत सिंह ने मामले की विवेचना की थी। इस मामले में पुलिस पर भारी दबाव था। इंतजार के साथ सह आरोपी हल्द्वानी निवासी नजाकत खां भी था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए हल्द्वानी में दो दिन तक बंद, जुलूस प्रदर्शन और जाम हुआ था, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी। पुलिस ने आरोपी इंतजार को रामपुर से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। दूसरे आरोपी का मुकदमा हल्द्वानी में चल रहा है। जिला जज की अदालत ने आरोपी इंतजार को आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। उसे मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
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