फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Rejects bail plea of accused of bribery

रिश्वत के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 05 Jul 2015 01:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल।
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल। Updated Sun, 05 Jul 2015 01:39 AM IST
विज्ञापन

प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी काशीपुर के एसडीएम के पेशकार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि काशीपुर के वकील ने 15 जून 2015 को विजिलेंस टीम को सूचना दी कि काशीपुर की एसडीएम कोर्ट में पेशकार की ओर से सीआरपीसी की धारा 107-116 के मामले में दो पक्षों में हुए समझौते के एवज में दो हजार रुपये की मांग की जा रही है।

 विजिलेंस की ओर से गोपनीय जांच के बाद ट्रेप टीम का गठन किया। इसमें दो विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। 

16 जून को विजिलेंस टीम ने पेशकार अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार को आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की गई।

संयुक्त निदेशक अभियोजन सोहन चंद्र पांडे की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। इसके बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed