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रिश्वत के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल।
Updated Sun, 05 Jul 2015 01:39 AM IST
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प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी काशीपुर के एसडीएम के पेशकार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि काशीपुर के वकील ने 15 जून 2015 को विजिलेंस टीम को सूचना दी कि काशीपुर की एसडीएम कोर्ट में पेशकार की ओर से सीआरपीसी की धारा 107-116 के मामले में दो पक्षों में हुए समझौते के एवज में दो हजार रुपये की मांग की जा रही है।
विजिलेंस की ओर से गोपनीय जांच के बाद ट्रेप टीम का गठन किया। इसमें दो विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया।
16 जून को विजिलेंस टीम ने पेशकार अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार को आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की गई।
संयुक्त निदेशक अभियोजन सोहन चंद्र पांडे की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। इसके बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।