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नाबालिग के अपहरण में युवक दोषी चार साल की सजा
Updated Sat, 08 Dec 2018 02:01 AM IST
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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की अदालत ने अपहरण के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी युवक को दोषी माना है। अदालत ने दोषी को चार साल का कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार 27 जून 17 को हरदोई (यूपी) जिले का रहने वाला सौरभ गांगुली उर्फ फुंतरी तल्लीताल क्षेत्र में आया था। आरोप है कि सौरभ एक घर में घुसकर 15 साल की किशोरी को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो किशोरी को छोड़कर आरोपी भाग निकला। इस मामले में नाबालिग की मां ने युवक के खिलाफ तल्लीताल थाने में धारा 363, 366, 457 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले दिन आरोपी सौरभ गांगुली उर्फ फुंतरी को तल्लीताल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त सौरभ को अपहरण का दोषी पाया। अदालत ने धारा 363 के तहत चार साल की सजा और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 457 के तहत दोषी को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को धारा 366 से अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
नाबालिग के अपहरण में दोषी युवक को चार साल की सजा
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शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार 27 जून 17 को हरदोई (यूपी) जिले का रहने वाला सौरभ गांगुली उर्फ फुंतरी तल्लीताल क्षेत्र में आया था। आरोप है कि सौरभ एक घर में घुसकर 15 साल की किशोरी को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो किशोरी को छोड़कर आरोपी भाग निकला। इस मामले में नाबालिग की मां ने युवक के खिलाफ तल्लीताल थाने में धारा 363, 366, 457 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले दिन आरोपी सौरभ गांगुली उर्फ फुंतरी को तल्लीताल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त सौरभ को अपहरण का दोषी पाया। अदालत ने धारा 363 के तहत चार साल की सजा और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 457 के तहत दोषी को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को धारा 366 से अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
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नाबालिग के अपहरण में दोषी युवक को चार साल की सजा