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देवेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट में दायर याचिका मंजूर
Updated Wed, 05 Sep 2018 01:28 AM IST
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रामनगर (नैनीताल)। नैनीताल में कार्यरत रहे टीवी चैनल के पूर्व पत्रकार देवेंद्र सिंह पटवाल की नौ महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दस लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने संबंधी एक याचिका रामनगर की अदालत में मंजूर कर ली गई है।
जिला गाजियाबाद यूपी की खोड़ा कॉलोनी निवासी देवेंद्र टीवी न्यूज चैनल नैनीताल में ब्यूरो प्रमुख थे। एक जनवरी 2018 की रात बैलपड़ाव के पास स्थित कोटाबाग ब्लॉक, कालाढूंगी थाने के एक गांव में अपने एक सहकर्मी के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में देवेंद्र की मृत्यु हो गई थी। देवेंद्र के सहकर्मियों ने फोन पर देवेंद्र की मां गंगा देवी को घटना की सूचना दी। बताया कि वह खुद देवेंद्र की लाश को लेकर गाजियाबाद पहुंचे और परिवार की सहमति के बिना ही शव का दाह संस्कार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आनंद कुमार मिश्र को इसका पता चला तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की। बताया कि पत्रकार देवेंद्र की मां गंगा देवी ने उनके माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) रामनगर की अदालत में याचिका दायर की है। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दस आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34, 120(बी) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इन दस आरोपियों में से छह पत्रकार हैं।
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जिला गाजियाबाद यूपी की खोड़ा कॉलोनी निवासी देवेंद्र टीवी न्यूज चैनल नैनीताल में ब्यूरो प्रमुख थे। एक जनवरी 2018 की रात बैलपड़ाव के पास स्थित कोटाबाग ब्लॉक, कालाढूंगी थाने के एक गांव में अपने एक सहकर्मी के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में देवेंद्र की मृत्यु हो गई थी। देवेंद्र के सहकर्मियों ने फोन पर देवेंद्र की मां गंगा देवी को घटना की सूचना दी। बताया कि वह खुद देवेंद्र की लाश को लेकर गाजियाबाद पहुंचे और परिवार की सहमति के बिना ही शव का दाह संस्कार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आनंद कुमार मिश्र को इसका पता चला तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की। बताया कि पत्रकार देवेंद्र की मां गंगा देवी ने उनके माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) रामनगर की अदालत में याचिका दायर की है। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दस आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34, 120(बी) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इन दस आरोपियों में से छह पत्रकार हैं।
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