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मोहन की मौत के मामले में आरोपी कार चालक गिरफ्तार
Updated Sun, 22 Apr 2018 02:21 AM IST
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हल्द्वानी। मुखानी पुलिस ने मोहन पाठक की मौत के मामले में कार मालिकपंकज सिंह गैड़ा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कार मालिक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोहन को कुचल दिया था। आरोपी का कहना था कि वह दोस्ती के चलते मदद करने गया था लेकिन हादसा हो गया। पुलिस अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है।
गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा निवासी मोहन पाठक (48) 18 अप्रैल की रात बाइक से शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। देर रात कार से कुचलने पर मोहन पाठक की मौत हो गई। घटना के तीसरे दिन किसान मोहन पाठक के पिता रमेश चंद्र पाठक ने आरटीओ रोड निवासी पंकज सिंह गैड़ा, हीरानगर निवासी व्यवसायी पुत्र राहुल वर्मा, संजय भंडारी, आदर्शनगर निवासी अविनाश वर्मा के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस की जांच में आया कि मोहन पाठक ने घायल होने पर उन्होंने अपने भतीजे सोनू को फोन कर बुला था। सोनू ने अपने दोस्त पंकज को फोन कर बताया कि उसके चाचा घायल हुए हैं। उनको अस्पताल पहुंचाना है। जानकारी मिलने पर पंकज मदद के लिए अपनी कार तेज रफ्तार से चलाया और खंभे से टकराते टकराते बचा। इस बीच उसने कार से मोहन पाठक को ही रौंद दिया। विवेचक राजेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी पंकज सिंह गैड़ा को आरटीओ रोड हनुमान मंदिर से शनिवार को धारा 273, 304 ए के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पंकज को लापरवाही से कार चलाने का दोषी पाया है।
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गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा निवासी मोहन पाठक (48) 18 अप्रैल की रात बाइक से शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। देर रात कार से कुचलने पर मोहन पाठक की मौत हो गई। घटना के तीसरे दिन किसान मोहन पाठक के पिता रमेश चंद्र पाठक ने आरटीओ रोड निवासी पंकज सिंह गैड़ा, हीरानगर निवासी व्यवसायी पुत्र राहुल वर्मा, संजय भंडारी, आदर्शनगर निवासी अविनाश वर्मा के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस की जांच में आया कि मोहन पाठक ने घायल होने पर उन्होंने अपने भतीजे सोनू को फोन कर बुला था। सोनू ने अपने दोस्त पंकज को फोन कर बताया कि उसके चाचा घायल हुए हैं। उनको अस्पताल पहुंचाना है। जानकारी मिलने पर पंकज मदद के लिए अपनी कार तेज रफ्तार से चलाया और खंभे से टकराते टकराते बचा। इस बीच उसने कार से मोहन पाठक को ही रौंद दिया। विवेचक राजेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी पंकज सिंह गैड़ा को आरटीओ रोड हनुमान मंदिर से शनिवार को धारा 273, 304 ए के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पंकज को लापरवाही से कार चलाने का दोषी पाया है।
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