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बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा

Sun, 24 May 2015 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Sun, 24 May 2015 01:34 AM IST
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प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हल्द्वानी के रामपुर रोड समता आश्रम में मकान मालकिन के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए किरायेदार को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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हल्द्वानी के प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश नीतिन शर्मा की अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने कहा कि रामपुर रोड स्थित समता आश्रम में पीड़िता का खुद का मकान है। पीड़िता ने मकान में किरायेदार भी रखा था। पीड़िता ने 1 दिसंबर 2013 को किरायेदार कुलदीप सिंह निवासी हुसैनपुरा मिशन शिल्ड थाना शाहजहांपुर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। कुलदीप सिंह ने चार जून 2013 से लेकर चार सितंबर 2013 तक अश्लील वीडियो इंटर नेट पर डालने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना में अभियुक्त को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शनिवार को शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में पेश किये गए सात गवाहों के बयानों को पढ़ते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता ने घटना की झूठी रिपोर्ट लिखाई। अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस सुनने और गवाहों के बयानो के परीक्षण के आधार पर अभियुक्त को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और धमकाने का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सक्षम कारावास और बीस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 452 में सात साल का कारावास और पांच हजार जुर्माना, धारा 506 के तहत सात का कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशी वसूल होने पर 80 प्रतिशत राशी पीड़िता को दी जाय।

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