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एनएच 74 निर्माण में देरी पर प्रोजेक्ट मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। ऊधमसिंह नगर में एनएच 74 के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
ऊधमसिंह नगर निवासी अजय तिवारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 21 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने एनएच-74 के निर्माण कार्य को छह माह के भीतर पूरा करने को कहा था। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हो सका तो कंपनी ने कोर्ट से और समय मांगा।
इसके बाद हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश दिया कि 21 अगस्त 2019 तक कार्य पूरा करें। इसके बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रोजेक्ट मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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ऊधमसिंह नगर निवासी अजय तिवारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 21 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने एनएच-74 के निर्माण कार्य को छह माह के भीतर पूरा करने को कहा था। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हो सका तो कंपनी ने कोर्ट से और समय मांगा।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश दिया कि 21 अगस्त 2019 तक कार्य पूरा करें। इसके बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रोजेक्ट मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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