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Nainital News: उपभोक्ता आयोग का आदेश-बीमा कंपनी परिवादी को 4.49 लाख करे भुगतान
Fri, 19 Apr 2024 06:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 19 Apr 2024 06:03 AM IST
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल तथा सदस्या विजयलक्ष्मी थापा, लक्ष्मण सिंह रावत ने हल्द्वानी निवासी वादी के मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को परिवादी को 4.49 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जिसमें उसे आठ फीसदी ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक वेदना व वाद व्यय के रूप में 30 हजार रुपये देना होगा। यही नहीं, अनुचित आचरण के लिए उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
हल्द्वानी निवासी हर्षित रौतेला निवासी कृष्ण विहार, निकट ब्लॉक ऑफिस लोहारियासाल मल्ला ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि वादी ने उक्त कंपनी से इंश्योरेंस कराया था। बीमा अवधि के दौरान वह बीमार हो गए। दिल्ली में उनका इलाज करवाया गया। इसके भुगतान के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्लेम निरस्त कर दिया। यही नहीं, उसके साथ अनुचित व्यवहार भी किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को अनुचित आधार पर क्लेम निरस्त करने, सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। ऐसे में बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह 45 दिनों के अंदर परिवादी को बीमा क्लेम की 4.49 लाख का भुगतान करे। इसमें अस्वीकार किए जाने की तिथि 15 सितंबर 2022 से भुगतान अदा किए जाने की तिथि तक आठ फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार का भुगतान करना होगा। वहीं आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर बीमा कंपनी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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हल्द्वानी निवासी हर्षित रौतेला निवासी कृष्ण विहार, निकट ब्लॉक ऑफिस लोहारियासाल मल्ला ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि वादी ने उक्त कंपनी से इंश्योरेंस कराया था। बीमा अवधि के दौरान वह बीमार हो गए। दिल्ली में उनका इलाज करवाया गया। इसके भुगतान के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्लेम निरस्त कर दिया। यही नहीं, उसके साथ अनुचित व्यवहार भी किया।
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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को अनुचित आधार पर क्लेम निरस्त करने, सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। ऐसे में बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह 45 दिनों के अंदर परिवादी को बीमा क्लेम की 4.49 लाख का भुगतान करे। इसमें अस्वीकार किए जाने की तिथि 15 सितंबर 2022 से भुगतान अदा किए जाने की तिथि तक आठ फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार का भुगतान करना होगा। वहीं आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर बीमा कंपनी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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