फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Consumer Commission's order - Insurance company should pay Rs 4.49 lakh to the complainant

Nainital News: उपभोक्ता आयोग का आदेश-बीमा कंपनी परिवादी को 4.49 लाख करे भुगतान

Fri, 19 Apr 2024 06:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 19 Apr 2024 06:03 AM IST
विज्ञापन
Consumer Commission's order - Insurance company should pay Rs 4.49 lakh to the complainant
नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल तथा सदस्या विजयलक्ष्मी थापा, लक्ष्मण सिंह रावत ने हल्द्वानी निवासी वादी के मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को परिवादी को 4.49 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जिसमें उसे आठ फीसदी ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक वेदना व वाद व्यय के रूप में 30 हजार रुपये देना होगा। यही नहीं, अनुचित आचरण के लिए उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

हल्द्वानी निवासी हर्षित रौतेला निवासी कृष्ण विहार, निकट ब्लॉक ऑफिस लोहारियासाल मल्ला ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि वादी ने उक्त कंपनी से इंश्योरेंस कराया था। बीमा अवधि के दौरान वह बीमार हो गए। दिल्ली में उनका इलाज करवाया गया। इसके भुगतान के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्लेम निरस्त कर दिया। यही नहीं, उसके साथ अनुचित व्यवहार भी किया।
विज्ञापन

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को अनुचित आधार पर क्लेम निरस्त करने, सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। ऐसे में बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह 45 दिनों के अंदर परिवादी को बीमा क्लेम की 4.49 लाख का भुगतान करे। इसमें अस्वीकार किए जाने की तिथि 15 सितंबर 2022 से भुगतान अदा किए जाने की तिथि तक आठ फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार का भुगतान करना होगा। वहीं आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर बीमा कंपनी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed