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फड़ हटाने को लेकर अधिकारियों से झड़प
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नैनीताल। मल्लीताल पंत पार्क के वेडिंग जोन में अवैध तरीके से फड़ लगाने वालों के खिलाफ पालिका ने शनिवार को कार्रवाई की। इस दौरान पालिका अधिकारियों से फड़ लगाने वालों की नोकझोंक भी हुई। इस पर पालिका ने पुलिस की मदद से उन्हें वेंडिंग जोन से हटा दिया।
ईओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पालिका टीम ने सुबह 8:30 बजे माइक से अनाउंस कर सभी फड़ कारोबारियों को अपना सामान उठाने को कहा। इस पर करीब एक घंटे तक फड़ कारोबारियों और पालिका की टीम के बीच झड़प भी हुई। लेकिन पुलिस की मदद से पालिका ने सभी फड़ कारोबारियों को वेंडिंग जोन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान कोतवाल अशोक कुमार, कर अधीक्षक लता आर्या, हिमांशु चंद्रा, शाहिद अली, दीपराज आदि मौजूद थे। वहीं फड़ लगाने वालों का कहना है कि एक माह पहले पालिका ने हमें फड़ लगाने की अनुमति दी और अब उन्हें हटाकर उत्पीड़न कर रही है।
सिर्फ 121 लोग ही लगा सकते हैं फड़
नैनीताल। ईओ वर्मा ने कहा कि पंत पार्क वेंडिंग जोन में चयनित सिर्फ 121 लोग ही फड़ लगा सकते हैं। नियमों के अनुसार फड़ चार गुणा चार फीट के स्थान में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 121 व्यवसायी हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 16 सितंबर से 14 मार्च तक चार बजे से छह बजे और 15 मार्च से 15 सितंबर तक पांच बजे से आठ बजे तक दुकानें लगाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ईओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पालिका टीम ने सुबह 8:30 बजे माइक से अनाउंस कर सभी फड़ कारोबारियों को अपना सामान उठाने को कहा। इस पर करीब एक घंटे तक फड़ कारोबारियों और पालिका की टीम के बीच झड़प भी हुई। लेकिन पुलिस की मदद से पालिका ने सभी फड़ कारोबारियों को वेंडिंग जोन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान कोतवाल अशोक कुमार, कर अधीक्षक लता आर्या, हिमांशु चंद्रा, शाहिद अली, दीपराज आदि मौजूद थे। वहीं फड़ लगाने वालों का कहना है कि एक माह पहले पालिका ने हमें फड़ लगाने की अनुमति दी और अब उन्हें हटाकर उत्पीड़न कर रही है।
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सिर्फ 121 लोग ही लगा सकते हैं फड़
नैनीताल। ईओ वर्मा ने कहा कि पंत पार्क वेंडिंग जोन में चयनित सिर्फ 121 लोग ही फड़ लगा सकते हैं। नियमों के अनुसार फड़ चार गुणा चार फीट के स्थान में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 121 व्यवसायी हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 16 सितंबर से 14 मार्च तक चार बजे से छह बजे और 15 मार्च से 15 सितंबर तक पांच बजे से आठ बजे तक दुकानें लगाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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