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भीमताल तिराहा कांड : तीन आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
Fri, 14 Aug 2026 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:31 AM IST
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नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को राहुल, गौरव कुल्याल और अजय कुल्याल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह कार्रवाई भीमताल तिराहा कांड में पुलिस के रिमांड प्रार्थना पत्र पर की गई है।
मामला छह जुलाई की रात भीमताल के मेहरागांव और तिराहे पर हुए विवाद से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने भवाली निवासी रमेश किरौला और योगेश किरौला पर लोहे की रॉड से हमला किया था। रमेश किरौला गंभीर रूप से घायल होकर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोमा में हैं। पहले घायल का बयान न मिलने पर कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभियोजन ने बताया कि घायल वेंटिलेटर पर हैं और बयान नहीं दे सकते। अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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मामला छह जुलाई की रात भीमताल के मेहरागांव और तिराहे पर हुए विवाद से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने भवाली निवासी रमेश किरौला और योगेश किरौला पर लोहे की रॉड से हमला किया था। रमेश किरौला गंभीर रूप से घायल होकर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोमा में हैं। पहले घायल का बयान न मिलने पर कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभियोजन ने बताया कि घायल वेंटिलेटर पर हैं और बयान नहीं दे सकते। अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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