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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए महिला आरक्षण पर लगाई रोक, सरकार से जवाब मांगा

Wed, 02 Oct 2024 10:20 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 02 Oct 2024 10:20 AM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए महिला आरक्षण पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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Ban on women reservation for the posts of president in cooperative societies of Udham Singh Nagar
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए महिला आरक्षण पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

 

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार खटीमा निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश की सहकारी समितियों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पदों पर महिला आरक्षण घोषित कर दिया। 33 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी के तहत ऊधमसिंह नगर जिले की 35 सहकारी समितियों में से 12 समितियों के अध्यक्षों पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। याचिका में कहा कि सभी समितियां स्ववित्तपोषित हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम गलत है।

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याचिका में कहा कि एक समिति में अध्यक्ष का एक पद मौजूद होता है इसलिए उसे आरक्षित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण पर रोक लगाते हुए प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिये हैं।

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