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देह व्यापार में लिप्त आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 01:36 AM IST
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Bail application of accused involved in prostitution rejected
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने रामनगर के एक रिसोर्ट्स में देह व्यापार के मामले में लिप्त और गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 27 सितंबर को रामनगर पुलिस ने रामनगर के क्यारी गांव में स्थित मधुवन रिसोर्ट्स में छापा मारकर छह युवतियों और सात युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें रिसोर्ट्स का मालिक और मैनेजर भी शामिल थे। पुलिस ने दो युवतियों समेत नौ लोगों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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गिरफ्तार लोगों में अनिल कुमार उर्फ रोमी, संजीव कुमार, अभिषेक, सोनू माखन, रिसोर्ट्स स्वामी मोहन सिंह बिष्ट व मैनेजर योगेश भट्ट व फईम शामिल थे।
शुक्रवार को न्यायालय मे संजीव कुमार पुत्र कुंदन सिंह निवासी बांसखेड़ा ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी पेश की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से आरोपी को जमानत देने की अपील की जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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