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Nainital News: लकड़ी व हिरण की सींग के साथ गिरफ्तार आरोपियों की जमानत स्वीकार
Fri, 10 May 2024 06:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 10 May 2024 06:08 AM IST
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को लकड़ी व हिरण की सींग के साथ गिरफ्तार दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
बीते दिनों कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खुर्पाताल के घिंघारी क्षेत्र का निरीक्षण किया था। जहां भारी मात्रा में लकड़ी तथा हिरण की सींग मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। वन विभाग ने चंदन सिंह और टोपो बहादुर निवासी ग्राम अधौड़ा पोस्ट तल्लीताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बृहस्पतिवार को जिला जज की न्यायालय में दोनों आरोपियो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुभाष जोशी ने बताया कि मौके पर पाई गई लकड़ी खरीद की गई है, जिसका रवन्ना भी उनके पास मौजूद है। जो अधिकारियों को दिखाया जा चुका है। अकृषक भूमि में धर्मेंद्र रिजार्ट चलाता है। जिसका केयर टेकर चंदन है, जबकि टोपा मजदूर है। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि लकड़ी वसीम अहमद चारखेत के नाम से क्रय की गई है, जबकि आरोेपी का रिजार्ट्स विभिन्न स्थान पर है। अभी तक वन विभाग ने वसीम से पूछताछ भी नहीं की है। वसीम की लकड़ी कैसे रिजार्ट्स पहुंची यह सवालिया निशान है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर रिहाई के आदेश दिए।
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बीते दिनों कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खुर्पाताल के घिंघारी क्षेत्र का निरीक्षण किया था। जहां भारी मात्रा में लकड़ी तथा हिरण की सींग मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। वन विभाग ने चंदन सिंह और टोपो बहादुर निवासी ग्राम अधौड़ा पोस्ट तल्लीताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बृहस्पतिवार को जिला जज की न्यायालय में दोनों आरोपियो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुभाष जोशी ने बताया कि मौके पर पाई गई लकड़ी खरीद की गई है, जिसका रवन्ना भी उनके पास मौजूद है। जो अधिकारियों को दिखाया जा चुका है। अकृषक भूमि में धर्मेंद्र रिजार्ट चलाता है। जिसका केयर टेकर चंदन है, जबकि टोपा मजदूर है। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि लकड़ी वसीम अहमद चारखेत के नाम से क्रय की गई है, जबकि आरोेपी का रिजार्ट्स विभिन्न स्थान पर है। अभी तक वन विभाग ने वसीम से पूछताछ भी नहीं की है। वसीम की लकड़ी कैसे रिजार्ट्स पहुंची यह सवालिया निशान है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर रिहाई के आदेश दिए।
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