Nainital: नानकमत्ता गुरुद्वारा हत्याकांड में बाबा अनूप सिंह को जमानत, फैसले के वक्त अदालत ने की अहम टिप्पणी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 11 Oct 2025 01:40 AM IST
सार
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला