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हाई प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट पर सरकार से मांगा जवाब
Nainital
Updated Sun, 02 Mar 2014 05:31 AM IST
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नैनीताल। उत्तराखंड में वाहनों पर हाई प्रेशर हॉर्न और पद का प्रयोग करने वाली नाम पट्टिकाओं का उपयोग करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
एक्ंिटग चीफ जस्टिस बीएस वर्मा एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भाजपा सांसद तरुण विजय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और सरकारी अफसर अपने वाहनों पर हाई प्रेशर हॉर्न और पद को प्रदर्शित करने वाली नेम प्लेट धड़ल्ले से लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता एससी विरमानी और नीरज गर्ग ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और मोटर यान अधिनियम की भी अवहेलना है। यह आम जनता के अधिकारों का भी हनन है क्योंकि आम जनता अपने को अलग महसूस करती है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद होगी।
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एक्ंिटग चीफ जस्टिस बीएस वर्मा एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भाजपा सांसद तरुण विजय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और सरकारी अफसर अपने वाहनों पर हाई प्रेशर हॉर्न और पद को प्रदर्शित करने वाली नेम प्लेट धड़ल्ले से लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता एससी विरमानी और नीरज गर्ग ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और मोटर यान अधिनियम की भी अवहेलना है। यह आम जनता के अधिकारों का भी हनन है क्योंकि आम जनता अपने को अलग महसूस करती है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद होगी।
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