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बीएसएम कॉलेज रुड़की के असिस्टेंट प्रोफेसर के सेवा बहाली के आदेश
Updated Sun, 12 Nov 2017 02:27 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की के हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सम्राट शर्मा के तत्काल बहाली के आदेश दिए हैं। स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपये की जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यूजीसी से पिछले पांच साल में कॉलेज को मिले बजट के खर्च की जांच के भी निर्देश दिए हैं।
प्रो. सम्राट शर्मा ने 2014 में इस मामले में हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कॉलेज प्रंबधन ने 2014 को उन्हें पहले निलंबित और बाद में बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश शर्मा की शिकायत को आधार बनाया गया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने माना की असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ की गई कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है। उनके खिलाफ दिए गए सभी आदेश को खारिज कर दिया है। ब्यूरो
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प्रो. सम्राट शर्मा ने 2014 में इस मामले में हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कॉलेज प्रंबधन ने 2014 को उन्हें पहले निलंबित और बाद में बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश शर्मा की शिकायत को आधार बनाया गया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने माना की असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ की गई कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है। उनके खिलाफ दिए गए सभी आदेश को खारिज कर दिया है। ब्यूरो
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