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मोबाइल विक्रेता के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Fri, 31 Aug 2018 02:21 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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नैनीताल। हल्द्वानी में पांच जुलाई 2018 को कालाढूंगी रोड पर एक मोबाइल विक्रेता की हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जुलाई 2018 को आरोपी मोहन सिंह रावत कालाढूंगी रोड चौराहे के समीप स्थित गौरव कुश बख्शी की मोबाइल की दुकान में आया जहां आरोपी का मोबाइल रिपेयर को लेकर गौरव से झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में उसने अपनी बंदूक से दुकानदार गौरव बख्शी पर गोलियां चला दीं जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई लव बख्शी ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जुलाई 2018 को आरोपी मोहन सिंह रावत कालाढूंगी रोड चौराहे के समीप स्थित गौरव कुश बख्शी की मोबाइल की दुकान में आया जहां आरोपी का मोबाइल रिपेयर को लेकर गौरव से झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में उसने अपनी बंदूक से दुकानदार गौरव बख्शी पर गोलियां चला दीं जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई लव बख्शी ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।
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