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रूद्रपुर में अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई 9 को
Updated Sat, 28 Apr 2018 02:30 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में अतिक्रमण को हटाने के मामले में दायर विशेष अपील पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 में कोर्ट ने प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन की जनहित याचिका में रुद्रपुर में हुए अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन, नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की तो उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कराने के लिए नगर निगम ने 1170 लोगों को नोटिस दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत की।
रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई 9 को
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 में कोर्ट ने प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन की जनहित याचिका में रुद्रपुर में हुए अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन, नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की तो उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कराने के लिए नगर निगम ने 1170 लोगों को नोटिस दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत की।
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रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई 9 को