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हत्या के मामले की जांच सीबीसीआईडी से करने के निर्देश
Updated Wed, 28 Mar 2018 02:13 AM IST
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नैनीताल। ऊधमसिंह नगर निवासी महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने हत्या के मामले की जांच सीबीसीआईडी को करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम राजपुर थाना जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी आबिदा ने याचिका दायर कर कहा था कि 27 अक्तूबर 2017 की रात करीब दो बजे उसका बेटा मो. रफी फीका नदी के पुल से आगे फैक्ट्री के पास लहूलुहान हालत में मिला था। उसे पुलिस उठाकर अस्पताल ले आई जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बेटे की हत्या में उसकी पत्नी उजमा परवीस का हाथ होने की आशंका है। याचिकाकर्ता ने 18 नवंबर 2017 को इस मामले मे मुकदमा लिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 156/3 का प्रार्थना पत्र ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट काशीपुर में दायर किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि जांच सही प्रकार से नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच सीबीसीआईडी या अन्य किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की थी।
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम राजपुर थाना जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी आबिदा ने याचिका दायर कर कहा था कि 27 अक्तूबर 2017 की रात करीब दो बजे उसका बेटा मो. रफी फीका नदी के पुल से आगे फैक्ट्री के पास लहूलुहान हालत में मिला था। उसे पुलिस उठाकर अस्पताल ले आई जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बेटे की हत्या में उसकी पत्नी उजमा परवीस का हाथ होने की आशंका है। याचिकाकर्ता ने 18 नवंबर 2017 को इस मामले मे मुकदमा लिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 156/3 का प्रार्थना पत्र ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट काशीपुर में दायर किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि जांच सही प्रकार से नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच सीबीसीआईडी या अन्य किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की थी।