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एसडीओ के तबादले पर रोक
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:19 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने उप वनाधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल को मुख्य संरक्षण प्रभाग चौगड़ रेंज से तराई पश्चिम रेंज में सुरक्षा बल पर स्थानांतरण किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है ।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राजेंद्र सिंह मनराल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 117 उप रेंज अधिकारियों को टेरिटोरियल रेंज से टेरिटोरियल कार्यवाहक रेंज अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिए थे । इसी आदेश के तहत 29 जून 2017 को याचिकाकर्ता को तराई पूर्वी खटीमा रेंज से भू संरक्षण प्रभाग चौगड़ रेंज नैनीताल में नियुक्ति दे दी गई थी। इसके बाद फिर से आदेश पारित कर उन्हें सुरक्षा बल तराई पश्चिम रेंज में स्थानांतरित किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राजेंद्र सिंह मनराल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 117 उप रेंज अधिकारियों को टेरिटोरियल रेंज से टेरिटोरियल कार्यवाहक रेंज अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिए थे । इसी आदेश के तहत 29 जून 2017 को याचिकाकर्ता को तराई पूर्वी खटीमा रेंज से भू संरक्षण प्रभाग चौगड़ रेंज नैनीताल में नियुक्ति दे दी गई थी। इसके बाद फिर से आदेश पारित कर उन्हें सुरक्षा बल तराई पश्चिम रेंज में स्थानांतरित किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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