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तीन हफ्ते में आपति दाखिल करें पक्षकार विधायक
Updated Sat, 09 Sep 2017 01:04 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद विपक्षी बनाए गए विधायकों को आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राजकुमार ने विधायक खजानदास, अंबरीष कुमार ने आदेश कुमार चौहान, प्रभु लाल बहुगुणा ने उमेश शर्मा, गोदावरी थापली ने गणेश जोशी, विक्रम सिंह नेगी ने विजय सिंह पंवार व चरण सिंह ने यतीश्वरानंद के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की जांच टेक्निकल विशेषज्ञों से कराकर चुनाव निरस्त किया जाए।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि विपक्षीगणों को नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जवाब दाखिल करने का समय समाप्त कर मामले में जल्द सुनवाई की जाए। इस पर विपक्षी के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।
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शुक्रवार को न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राजकुमार ने विधायक खजानदास, अंबरीष कुमार ने आदेश कुमार चौहान, प्रभु लाल बहुगुणा ने उमेश शर्मा, गोदावरी थापली ने गणेश जोशी, विक्रम सिंह नेगी ने विजय सिंह पंवार व चरण सिंह ने यतीश्वरानंद के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की जांच टेक्निकल विशेषज्ञों से कराकर चुनाव निरस्त किया जाए।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि विपक्षीगणों को नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जवाब दाखिल करने का समय समाप्त कर मामले में जल्द सुनवाई की जाए। इस पर विपक्षी के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।
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