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दहेज हत्या में पति और सास को दस-दस साल की सजा

Wed, 08 Nov 2017 02:17 AM IST
Updated Wed, 08 Nov 2017 02:17 AM IST
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दहेज हत्या में पति और सास को दस-दस साल की सजा
court
हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि वार्ड नंबर चार कालाढूंगी निवासी अब्दुल हमीद की बेटी हिना की शादी 11 अक्तूबर 2014 को वार्ड नंबर 18 सफदर का बगीचा निवासी नफीस से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ससुराल के लोग उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर 24 मार्च 2015 को हिना ने जहर खा लिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसके पिता ने बनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर धारा 304 बी और 498ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल के लोग एक लाख रुपये की मांग करते थे। पैसा नहीं देने पर साढ़े पति और सास ने बेटी को मारपीटकर सात जनवरी को घर से निकाल दिया था। काफी पंचायत के बाद वह दामाद को 15 हजार रुपये देकर मनाया। इसके बावजूद प्रताड़ना कम नहीं हुई। इसी प्रताड़ना के कारण उसकी बेटी ने जहर खाया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मौत के लिए पति नफीस और सास हज्जो उर्फ हमजा को दोषी पाया।
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