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आयकर में भी आधार किया अनिवार्य
Updated Fri, 28 Jul 2017 02:10 AM IST
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हल्द्वानी। केंद्र ने आयकर दाताओं का रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। केंद्र का मानना है कि आधार की जानकारी होने पर आयकर दाता की समूची जानकारी आयकर विभाग को मिल जाएगी।
आयकर विभाग के मुताबिक कंपनी, फर्म वगैरह को छोड़कर दूसरे आयकर दाता के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बार भारत सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया है। आयकरदाता को रिटर्न के साथ आधार की स्वप्रमाणित कॉपी लगानी होगी। सरकार का मानना है कि आधार नंबर के जरिए करदाता की संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। आधार नंबर से ही घर का पता, बैंक खातों की संख्या, सरकारी वित्त योजनाओं में ली गई सुविधा, रियायत वगैरह की जानकारी होगी। इससे विभाग रिटर्न में दर्ज आय के ब्योरे की सत्यता जांच सकता है। दूसरा आयकर बचाने के लिए भरे जाने वाले फर्जी रिटर्न पर भी रोक लगेगी। अगर रिटर्न के साथ आधार कार्ड नहीं लगाया तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अपर आयकर आयुक्त गगन सूद ने बताया कि रिटर्न के साथ आधार कार्ड अनिवार्य किया है। अगर आधार कार्ड नहीं लगाया तो सशर्त जुर्माना किया जाएगा।
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आयकर विभाग के मुताबिक कंपनी, फर्म वगैरह को छोड़कर दूसरे आयकर दाता के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बार भारत सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया है। आयकरदाता को रिटर्न के साथ आधार की स्वप्रमाणित कॉपी लगानी होगी। सरकार का मानना है कि आधार नंबर के जरिए करदाता की संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। आधार नंबर से ही घर का पता, बैंक खातों की संख्या, सरकारी वित्त योजनाओं में ली गई सुविधा, रियायत वगैरह की जानकारी होगी। इससे विभाग रिटर्न में दर्ज आय के ब्योरे की सत्यता जांच सकता है। दूसरा आयकर बचाने के लिए भरे जाने वाले फर्जी रिटर्न पर भी रोक लगेगी। अगर रिटर्न के साथ आधार कार्ड नहीं लगाया तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अपर आयकर आयुक्त गगन सूद ने बताया कि रिटर्न के साथ आधार कार्ड अनिवार्य किया है। अगर आधार कार्ड नहीं लगाया तो सशर्त जुर्माना किया जाएगा।
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