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न्यू ईयर ईव के आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्वानुमति
कोटद्वार
Updated Sat, 26 Dec 2015 08:29 PM IST
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साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर की रात को होटल परिसर या अन्य क्षेत्रों में विशेष आयोजन के लिए संबंधित व्यवसायियों को पूर्व में प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं ग्राहकों के मनोरंजन के लिए डीजे और तंबोला जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उन्हें 30 फीसदी मनोरंजन कर भी अदा करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम चंद्रशेखर भट्ट ने सभी तहसील प्रशासन को इस आशय के पत्र जारी कर दिए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार लैंसडाउन, कोटद्वार, श्रीनगर तथा यमकेश्वर क्षेत्रों में स्थित होटल स्वामियों एवं संचालकों की ओर से यदि अपने व्यवसाय के प्रचार-प्रसार एवं उसमें वृद्धि हेतु ग्राहकों के मनोरंजन के लिए हाउजी (तंबोला) तथा डीजे आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार 30 फीसदी मनोरंजन कर तथा कार्यक्रम आयोजन की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। ऐसा ना किए जाने की स्थिति में होटल स्वामी के विरुद्ध उत्तराखंड आमोद एवं पणकर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत करारोपण की कार्रवाई की जाएगी। डीएम की ओर से पुलिस और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला प्रशासन के अनुसार लैंसडाउन, कोटद्वार, श्रीनगर तथा यमकेश्वर क्षेत्रों में स्थित होटल स्वामियों एवं संचालकों की ओर से यदि अपने व्यवसाय के प्रचार-प्रसार एवं उसमें वृद्धि हेतु ग्राहकों के मनोरंजन के लिए हाउजी (तंबोला) तथा डीजे आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार 30 फीसदी मनोरंजन कर तथा कार्यक्रम आयोजन की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। ऐसा ना किए जाने की स्थिति में होटल स्वामी के विरुद्ध उत्तराखंड आमोद एवं पणकर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत करारोपण की कार्रवाई की जाएगी। डीएम की ओर से पुलिस और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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