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Haridwar News: विवाहिता के उत्पीड़न में पति-ससुरालियों पर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट

Sat, 24 Jan 2026 05:26 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 05:26 PM IST
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Report on court order against husband and in-laws for harassment of married woman
हरिद्वार। विवाहिता का दहेज के लिए उत्पीड़न करने और हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति व ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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पुलिस के अनुसार, नवनीत कौर निवासी नसीरपुर उर्फ नसदरपुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 20 नवंबर 2022 को गुरजीत सिंह पन्नू के साथ हुआ था। पिता ने विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए थे। बावजूद इसके पति गुरजीत सिंह पन्नू, ससुर निर्मल सिंह और सास गुरमीत कौर कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर शादी के कुछ माह बाद से ही ताने देने और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि 19 अक्तूबर 2025 को पति ने एक कार खरीदी, जिसके बाद 22 अक्तूबर को ससुर ने मायके से पांच लाख लाने का दबाव बनाया।
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आरोप है कि विरोध पर पति ने गाली-गलौज कर बाल खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। 23 अक्तूबर को ससुराल पक्ष ने उसे जबरन एक तांत्रिक के पास ले जाने की कोशिश की। मना करने पर कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि 26 अक्तूबर को उसे बुरी तरह पीटा। घटना की जानकारी मिलने पर माता-पिता और रिश्तेदार ससुराल पहुंचे, लेकिन उन्हें गाली-गलौज कर घर से धक्का देकर निकाल दिया। 28 अक्तूबर को पति मायके आया और सभी आभूषण ले गया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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