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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Thu, 04 Aug 2022 08:42 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 08:42 PM IST
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Rape accused sentenced to 10 years
ग्यारह वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने 10 वर्ष की कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 31 अगस्त 2018 की सुबह पौने आठ बजे कनखल थाना क्षेत्र में पीड़ित किशोरी घर से स्कूल के लिए गई थी। लेकिन उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद भी पीड़िता घर नही लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता के कोई पता नहीं चला।
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अगले दिन जानकारी मिली कि आरोपी रोबिन थापा पीड़िता को बहला फुसलाकर देहरादून ले गया है। पीड़िता के पिता का कहना था कि आरोपी उसकी पुत्री को बेच सकता है या फिर उसकी हत्या कर सकता है। आरोपी शादीशुदा है। उसी दिन पिता ने आरोपी रॉबिन थापा निवासी रेस कोर्स चंदरनगर कोतवाली नगर देहरादून के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस मुकदमा कराया था।
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पुलिस ने आरोपी को कनखल क्षेत्र पकड़कर कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पीड़ित ने आरोपी युवक पर अपहरण कर कई बार दुष्कर्म का करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी रॉबिन थापा के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई। यदि आरोपी अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करता है तो तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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