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हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 20 Mar 2018 11:12 PM IST
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:12 PM IST
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हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार। हत्यारोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है
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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि वादी ने कोतवाली गंग नहर में 25 मई 2017 को अपने बेटे मोहम्मद सालिब उर्फ सोनू आयु 20 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि मोहम्मद सालिब 12वीं पास है उनके घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेाहम्मद सालिब के लापता होने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। दो जून 2017 को पुलिस ने लापता मोहम्मद सालिब का शव बरामद हुआ। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या अभियुक्त सोयब पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम माधोपुर थाना कोतवाली गंगनहर रुड़की जिला हरिद्वार और उसके भाई मोहसीन के को गिरफ्तार कर लिया। हत्या अभियुक्तों ने बताया कि सालिब के उनकी बहन के साथ प्रेम संबंध थे। जिसके चलते उन्होंने मोहम्मद सालिब की मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था । आरोपी की निशानदेही पर मृतक की शव को बरामद किया गया था पुलिस ने सोयब व मोहसिन के खिलाफ हत्या आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोपी सोयब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी कि जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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