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Haridwar News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
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रोशनाबाद। बाथरूम में घुसकर महिला से छेड़छाड़, दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने आरोपी को दोषी को करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, आठ दिसंबर 2021 को दोपहर करीब तीन बजे पथरी क्षेत्र में घर पर महिला बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में दरवाजा नहीं होने पर कपड़े का पर्दा डाल रखा था। तभी युवक घुस गया और महिला से दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर उससे मारपीट कर दी थी। पति के घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी दी थी।
अगले दिन पति ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, आठ दिसंबर 2021 को दोपहर करीब तीन बजे पथरी क्षेत्र में घर पर महिला बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में दरवाजा नहीं होने पर कपड़े का पर्दा डाल रखा था। तभी युवक घुस गया और महिला से दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर उससे मारपीट कर दी थी। पति के घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी दी थी।
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अगले दिन पति ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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