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Champawat News: स्मैक तस्करी के दोषी को छह माह का कठोर कारावास

Sat, 21 Sep 2024 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 21 Sep 2024 11:11 PM IST
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Six months rigorous imprisonment to the person guilty of smack smuggling
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी पवन चंद (23) निवासी लोहाघाट को छह माह के कठोर कारावास, 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अप्रैल 2019 में मुड़ियानी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने पवन के पास से 6.20 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। संवाद
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