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Champawat News: चरस तस्करी के एक दोषी को आठ और दूसरे को नौ वर्ष की सजा

Sun, 13 Apr 2025 10:55 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sun, 13 Apr 2025 10:55 PM IST
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One accused of smuggling hashish got eight years imprisonment and the other got nine years imprisonment
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के छह वर्ष पुराने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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कोर्ट ने गोपाल राम निवासी छीनीगोठ को नौ वर्ष और अहमद उमर निवासी इस्लाम नगर खटीमा को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि दोषियों की सजा में समायोजित होगी।
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यह है मामला
अप्रैल 2019 में टनकपुर पुलिस ककराली गेट पर कार सवार यात्रियों की चेकिंग कर रही थी। टनकपुर के गोपाल राम से 900 ग्राम और खटीमा के अहमद उमर से 810 ग्राम चरस मिली थी। टैक्सी वाहन को खुद गोपाल राम चला रहा था। दोनों के खिलाफ टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी दोषमुक्त

पिथौरागढ़। अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को दोषमुक्त किया है। मामले के अनुसार वर्ष 2012 में धारचूला में प्रहलाद सिंह पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर उसके घर में जबरदस्ती घुसकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने मामले की जांच कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बीते दिनों फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी प्रहलाद सिंह को दोषमुक्त का फैसला दिया। संवाद
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