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Champawat News: राशन कार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य समय सीमा 31 तक

Fri, 08 May 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 08 May 2026 10:56 PM IST
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Mandatory e-KYC deadline for ration cards extended till 31st
चंपावत। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्डों और उनमें दर्ज प्रत्येक यूनिट के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों को आगामी 31 मई तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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डीएसओ प्रियंका भट्ट ने लाभार्थियों से अपील की है। लाभार्थी अपने निकटतम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा, वृद्धावस्था या शारीरिक अक्षमता वाले लोग घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। एनआईसी की ओर से विकसित मेरा ई-केवाईसी मोबाइल एप के माध्यम से आधार नंबर, ओटीपी और फेस रिकग्निशन का उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इससे वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा और भविष्य में असुविधा से बचा जा सकेगा।
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