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Champawat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 14 Feb 2025 10:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 14 Feb 2025 10:59 PM IST
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crime news in district.
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा और 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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विशेष सत्र न्यायाधीश ने पांच साल पुराने मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी राजवीर सिंह को सजा सुनाई। धारा 376 और 3/4 पॉक्सो के तहत 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि धारा 363 के तहत तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मार्च 2020 में एक महिला ने राजवीर सिंह निवासी फजलपुर, थाना डिलारी, मुरादाबाद पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। बाद में महिला ने टनकपुर कोतवाली में राजवीर सिंह के खिलाफ 363, 376 और 3/4 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया।
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